राशन कार्ड शिकायत एवं टोल-फ्री हेल्पलाइन
यदि कोई राशन कोटेदार आपसे राशन कार्ड ई-केवाईसी करने के लिए शुल्क (पैसे) मांगता है, कम राशन देता है, या राशन देने से मना करता है, तो आप नीचे दिए गए माध्यमों से अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
आधिकारिक हेल्पलाइन डायरेक्टरी
| हेल्पलाइन का नाम | टोल-फ्री नंबर | कार्यक्षेत्र |
|---|---|---|
| उत्तर प्रदेश खाद्य हेल्पलाइन (टोल-फ्री) | 1800 1800 150 | राशन आपूर्ति, कोटेदार शिकायत, एवं पात्रता सूची पूछताछ |
| हेल्पलाइन नंबर 1 | 1967 | राज्यव्यापी सहायता नंबर, राशन वितरण की समस्याएं |
| हेल्पलाइन नंबर 2 | 14445 | संसदीय सहायता, प्रवासी मजदूर एवं ONORC पूछताछ |
| मुख्यमंत्री (CM) हेल्पलाइन | 1076 | राज्य से संबंधित सभी सरकारी शिकायतें (तुरंत सुनवाई) |
| राज्य उपभोक्ता शिकायत निवारण | 1800-11-0841 | राशन डीलर द्वारा धोखाधड़ी व उपभोक्ता अधिकारों का हनन |
ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें (UP जनसुनवाई - IGRS)
आप उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक जनसुनवाई पोर्टल पर अपनी लिखित शिकायत ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें।
शिकायत सर्वर खुल रहा है...
आपको उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक शिकायत पंजीकरण पोर्टल cms.up.gov.in पर भेजा जा रहा है। कृपया प्रतीक्षा करें...
शिकायत दर्ज करते समय ध्यान रखने योग्य बातें:
जब आप फोन या ऑनलाइन माध्यम से कोटेदार की शिकायत करते हैं, तो निम्नलिखित विवरण अवश्य तैयार रखें:
- अपना 12 अंकों का राशन कार्ड नंबर।
- सरकारी राशन दुकान (कोटेदार) का नाम या उनकी दुकान संख्या (FPS Code)।
- समस्या का स्पष्ट कारण (जैसे: ई-केवाईसी के लिए अवैध शुल्क मांगना, कम तोलना, अभद्र व्यवहार या राशन न देना)।
- शिकायत दर्ज होने के बाद प्राप्त होने वाला शिकायत संदर्भ नंबर (Complaint ID) अवश्य नोट कर लें, ताकि आप भविष्य में इसकी स्थिति ट्रैक कर सकें।