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उत्तर प्रदेश राशन कार्ड के विभिन्न प्रकार (AAY & PHH)

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के लागू होने के बाद, पुराने APL और BPL वर्गीकरण को समाप्त कर मुख्य रूप से दो नई श्रेणियों में विभाजित किया गया है।

AAY

अंत्योदय अन्न योजना (Antyodaya Anna Yojana)

यह कार्ड समाज के सबसे गरीब परिवारों के लिए है। इसके अंतर्गत प्रति परिवार सबसे अधिक सब्सिडी वाला राशन प्रदान किया जाता है।

PHH

प्राथमिकता घरेलू (Priority Household)

यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत सामान्य प्राथमिकता श्रेणी है, जिसमें परिवार के प्रत्येक सदस्य के अनुसार सब्सिडी पर अनाज मिलता है।

Legacy APL/BPL

एपीएल/बीपीएल श्रेणी (APL/BPL)

यह पुरानी शब्दावली है जो अब भी आम जनता में प्रचलित है। हालांकि, अधिकांश कार्डों को अब AAY और PHH श्रेणियों में समाहित कर दिया गया है।

AAY और PHH राशन कार्डों में मुख्य अंतर (Comparison):

1. अंत्योदय अन्न योजना (Antyodaya Anna Yojana - AAY) - पीला राशन कार्ड:

यह योजना समाज के सबसे गरीब परिवारों के लिए है, जैसे भूमिहीन मजदूर, विधवाएं, वृद्ध या दिव्यांग व्यक्ति जिनके पास आय का कोई स्थिर स्रोत नहीं है।

  • राशन कोटा: इस कार्ड के तहत प्रति परिवार प्रति माह कुल 35 किलोग्राम अनाज (जिसमें गेहूँ और चावल शामिल हैं) प्रदान किया जाता है।
  • कीमत: अनाज अत्यंत रियायती दरों पर मिलता है (जैसे गेहूँ ₹2/किलो और चावल ₹3/किलो, जो वर्तमान योजनाओं में अक्सर निशुल्क वितरित हो रहा है)।

2. प्राथमिकता घरेलू राशन कार्ड (Priority Household - PHH) - सफेद राशन कार्ड:

यह श्रेणी उन गरीब परिवारों को कवर करती है जो अंत्योदय योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं लेकिन खाद्य सुरक्षा के मानदंडों को पूरा करते हैं (ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धारित आय सीमा से नीचे के परिवार)।

  • राशन कोटा: इस कार्ड में अनाज की मात्रा परिवार के सदस्यों की संख्या (यूनिट) पर निर्भर करती है। प्रति सदस्य (यूनिट) प्रति माह 5 किलोग्राम अनाज दिया जाता है।
  • गणना उदाहरण: यदि किसी PHH राशन कार्ड में 5 सदस्य दर्ज हैं, तो उस परिवार को प्रति माह कुल 25 किलोग्राम अनाज मिलेगा।
📝 पुराने एपीएल/बीपीएल कार्डों (APL/BPL) का क्या हुआ?
पुराने गरीबी रेखा से नीचे (BPL) वाले परिवारों को उनकी पात्रता के आधार पर अंत्योदय (AAY) या प्राथमिकता (PHH) सूची में शामिल किया गया है। वहीं गरीबी रेखा से ऊपर (APL) वाले अपात्र परिवारों को राशन कार्ड सूची से बाहर कर दिया गया है।

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